
जबलपुर/दमोह. देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने DGP को शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तिथि घोषित की है। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देशित करते हुए कहा है कि आरोपी गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में 12 मार्च को दिए आदेश का पालन करने को सख्त कदम उठाएं, अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने को मजबूर होगी।
देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी और पथरिया विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश के डीजीपी की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट खारिज करते हुए जस्टिस डीवाय चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने कहा, आरोपी जो मौजूदा विधायक का पति भी है, कानून में प्रावधान होने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। कोर्ट ने कहा पुलिस कानूनी पेंचीदगियों की आड़ में आरोपी को बचाने की कोशिश में जुटी है।
डीजीपी से इन बिंदुओ पर मांगा शपथ पत्र
-आरोपी गोविंद सिंह को किन आधारों पर और किस तारीख से पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी?
-क्या उसको दी गई सुरक्षा आज भी बरकरार है?
-सुरक्षा बरकरार नहीं है तो किस तारीख से वह वापस ली गई?
-आरोपी को गनमैन क्यों ?
इस मामले में याचिकाकर्ता सोमेश चौरसिया के अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने बताया कि शासन की ओर से आरोपी को दिए गए गनमैन को लेकर कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि एक आरोपी को सुरक्षा क्यों दी गई? इसका शपथ पत्र दें। कोर्ट ने मामले में डीजीपी द्वारा एसपी दमोह को दी गई क्लीन चिट पर भी सवाल उठाए।
उधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। हटा के एडीजे आरपी सोनकर ने 8 जनवरी 2021 को देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में गोविंद सिंह का नाम जोड़ने और उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया था। एडीजे के इस आदेश को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई है।
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