
जबलपुर. कोरोना के दिन-ब-दिन तेज होते संक्रमण के चलते प्रशासन ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां तक कि अबकी होलिका दहन भी लॉकडाउन में होगा। इसके अलावा कई जगहों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वैवाहिक आयोजन हों या अंतिम संस्कार, इसमें भी भीड़ नहीं होगी, इसके लिए संख्या निर्धारित कर दी गई है।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि लॉकडाउन, होलिका दहन, शब-ए-बारात और धुरेड़ी के दौरान शहर और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एसडीएम और तहसीलदार को सौंपी गई है। अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में 28 मार्च रविवार को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था पर नजर रखेंगे। 28 व 29 मार्च को कानून व्यवस्था की निगरानी के लिए एडीएम हर्ष दीक्षित को जिले का प्रभारी बनाया गया है। वहीं एडीएम अनूप कुमार को शहर व एडीएम राजेश बाथम को ग्रामीण क्षेत्र का नोडल अधिकारी बनाया है।
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कलेक्टर ने कहा है कि जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर आयोजनकर्ता के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 सहित अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने लगाए ये प्रतिबंध
-जिले में धारा 144 के अंतर्गत जुलूस, मेले, सम्मेलनों पर रोक
-जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, चाट के ठेले आदि पर खड़े होकर खाना प्रतिबंधित, पैक कराकर घर ले जा सकते हैं
- शादी-विवाह में 50 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं
-शादी समारोह में वर-वधु पक्ष मिलाकर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
-अंतिम संस्कार में 20, उठावना व मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
- बंद हाल में क्षमता का आधा या अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह सकते हैं
-एडीएम व तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था का पालन कराने को जिम्मेदार
लॉकडाउन के दौरान ये छूट मिलेगी
28 मार्च रविवार को लॉकडाउन के दौरान शासकीय कोषाालय एवं उप-कोषालय, पंजीयन, एवं उप पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। कार्य करने वाले कर्मी और इन कार्यालयों तक आने-जाने की आम लोगों को छूट रहेगी। वहीं होलिका दहन के लिए भी पांच से 10 लोग को एक साथ होलिका स्थल तक जाने की छूट दी जा सकती है।
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