नाबालिग को दिया शादी का झांसा, बनाए शारिरिक संबंध और फिर... हुआ ये

जबलपुर। गरीब मजदूर की बेटी को बहला फुसलाकर एक आशिक उसे पहले तो दूसरे राज्य ले गया, जहां उसने शादी की बात कहकर उससे अवैध संबंध बनाए। जब मन भर गया तो उसे नागपुर लाकर छोड़ दिया। वह नाबालिग बच्ची जैसे तैसे जबलपुर पहुंची तो उसने अपनी आप बीती परिजन व पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

नाबालिग का अपहरण और बलात्कार करने वाला दस साल के लिए गया जेल
पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

जिला अदालत ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर उससे बलात्कार करने के आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने आरोपी को अपराधी करार देकर उस पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक अजय जैन के अनुसार 12 अक्टूबर 2018 को शहर के एक थाने में महिला ने रिपोर्ट लिखाई कि वह मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गई थी। दिन के समय उसकी नाबालिग बेटी घर से सामान लेेने निकली, इसके बाद वापस नहीं आई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए 19 अक्टूबर 2018 को पुलिस ने नाबालिग किशोरी को जोधपुर पड़ाव से दस्तयाब किया। किशोरी ने बताया कि युवक उसे बस से हैदराबाद लेकर गया था। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शादी की बात कर कई बार बलात्कार किया। इसके बाद उसे नागपुर में लाकर छोड़ दिया। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। उसे कठोर सजा दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को कैद और जुर्माने से दण्डित किया।



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