
जबलपुर। कोरोना के बढ़ते केस के कारण शहर में एक बार फिर ठीक एक साल बाद लॉकडाउन लगाया जाएगा। 21 मार्च 2020 की तरह रविवार को पूरे दिन शहर बंद रहेगा। इस सम्बंध में शासन के आदेश के अनुसार शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवा व उद्योगों को छोडकऱ सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। 31 मार्च तक सभी स्कूल एवं कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन के निर्देश
शहर में ठीक एक साल बाद फिर 21 मार्च को लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन
शासन के अनुसार अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रविवार को सामाजिक समारोह आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। पिछले साल मार्च में प्रदेश का पहला कोरोना केस मिलने पर प्रशासन ने लॉकडाउन किया था। उसके अगले दिन जनता कफ्र्यू लगाया गया था।

इन्हें मिलेगी छूट
लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा। लेकिन, सभी प्रकार की परीक्षाएं जिनमें प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल हैं, उनमें प्रतियोगी भाग ले सकेंगे। वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार जारी रहेंगी। केमिस्ट, राशन दुकान को लॉकडाउन से छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी एवं श्रमिक, औद्योगिक कच्चा माल, उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन के अलावा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने-जाने तथा परीक्षाओं के शामिल होने वाले परीक्षार्थियों तथा इसे सम्पन्न कराने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को छूट रहेगी।
821 लोगों पर 82 हजार रुपए जुर्माना
रोको-टोको अभियान के तहत शुक्र वार को मास्क न पहनने और फि जिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर 821 व्यक्तियों से 82 हजार 100 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इनमें पुलिस ने 800 लोगों से 80 हजार, एसडीएम पाटन ने 14 व्यक्तियों से 1 हजार 400 तथा एसडीएम शहपुरा ने 7 व्यक्तियों से 700 रुपए का वसूला गया जुर्माना शामिल है।

ज्वेलर्स सहित पांच दुकानों को किया गया सील
कोरोना प्रोटोकॉल को तोडऩे पर माढ़ोताल स्थित मोहित ज्वेलर्स को सील कर दिया है। अधारताल क्षेत्र में ही जेड-7 फूड सहित पांच दुकानों को सील किया गया। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा सयुंक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में तहसीलदार आधारताल, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी माढ़ोताल मौजूद थे।
तीन दुकान संचालकों पर एफआइआर दर्ज
कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर अधारताल पुलिस ने दो और घमापुर पुलिस ने एक दुकान संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अधारताल पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम धनी की कुटिया स्थित देवराज कुशवाहा की दुकान पहुंची। वह मास्क लगाए बिना आलूबंडा- समोसा बेच रहा था। साईं डोसा दुकान का संचालक राजेश महावर ने भी मास्क नहीं लगाया था। इधर घमापुर थाना पुलिस ने राहुल मोमोस सेंटर के संचालक आकाश रैकवार पर मामला दर्ज किया। तीनों दुकानों में सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा था। शुक्रवार को पुलिस ने बिना मास्क मिले 790 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 79 हजार रुपए समन शुल्क वसूला।
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