
जबलपुर। विवाह के बाद मायके आई नवविवाहिता का एक युवक ने अपहरण कर लिया। उसे सागर ले गया और बंधक बनाकर कई दिन तक बलात्कार किया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस सागर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर नवविवाहिता को उसके चंगुल से छुड़ाया। आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुराचार और बंधक बनाने का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय युवती का तीन माह पूर्व विवाह हुआ था। कुछ दिन पहले वह मायके आई थी। एक फरवरी को वह ब्यूटी पार्लर जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसे आशीष तिवारी मिला और बातों में फंसाकर अपहरण कर लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने टावर लोकेशन के माध्यम से उसे तलाशा।
रिश्तेदार ने किया दुराचार
उधर, शहर के एक थाना क्षेत्र में एक किशोरी से उसके ही रिश्तेदार ने दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं
अपर सत्र न्यायाधीश जीसी मिश्रा की अदालत ने बलात्कार व ब्लैकमेलिंग के आरोपी अश्वनी ताम्रकार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी गई कि आवेदक ने न केवल बलात्कार किया, बल्कि पीडि़त का वीडियो बनाया, उसकी अश्लील फोटो खीच लीं। इसके बाद ब्लैकमेल करते हुए छह लाख रुपए ऐंठ लिए। इस तरह का अपराध आजीवन कारावास के दंड की परिधि में आता है। अभियोजन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि यदि ऐसे आरोपित को जमानत मिली तो समाज में बेहद गलत संदेश जाएगा। अभियोजन की ओर से अतिरिक्तलोक अभियोजन अनिल तिवारी ने पक्ष रखा।
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