आयुक्त नगर निगम को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस

जबलपुर. आयुक्त नगर निगम, अनूप कुमार को प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 25 फरवरी तक आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष ने आयुक्त नगर निगम के विरुद्ध 5-5 हजार रुपये के दो जमानती वारंट भी जारी किए हैं।

बताया जा रहा है कि आयोग ने यह कार्रवाई शहर में सफाई और अतिक्रमण से जुड़े दो शिकायतों के मामले में स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद प्रतिवेदन नह भेजने पर की है। दरअसल प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने 2019 के दो प्रकरणों में आयुक्त नगर निगम से जवाब तलब किया था। लेकिन आयुक्त निगम उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया। वह न तो व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, न कोई जवाब भेजा। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने नया नोटिस भेजा है। अह आयुक्त निगम को 25 फरवरी तक आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। वारंट का तामीला कराने के लिए आयोग ने एसपी जबलपुर को 28 जनवरी को इस आशय का पत्र भेजा है।

बता दें कि 2019 में धनवंतरी नगर निवासी जेडी कबीरपंथी ने प्रदेश मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी कि नगर निगम ने बिना पूर्व सूचना और पर्याप्त कारण के धनवंतरी नगर स्थित एचआईजी मकानों के रैम्प, कंजरवेंसी, सीवर चेंबर, वाटर लाइन के कनेक्शनों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिए। आयोग ने इस मामले में आयुक्त नगर निगम से 23 अक्टूबर 2019 तक स्पष्टीकरण मांगा था। कई बार रिमाइंडर भेजा गया। 23 अक्टूबर 2020 को आयुक्त को नामजद रिमाइंडर जारी किया गया और 16 दिसंबर तक आयोग के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस भी दिया गया। पर उन्होंने न तो जवाब भेजा और न ही व्यक्तिगत तौर पर वे उपस्थित हुए।

ऐसे ही कैलाश दुबे ने नगर निगम क्षेत्र में पर्याप्त सफाई न होने से डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी के फैलने की आशंका व्यक्त करते हुए शिकायत की थी। आयोग ने आयुक्त, नगर निगम से 20 दिसंबर 2019 तक जवाब मांगा था। कई पत्र देने के बावजूद जवाब नहीं भेजा गया तो 11 नवंबर 2020 को आयुक्त अनूप कुमार को नामजद रिमाइंडर जारी कर 16 दिसंबर तक स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया। इस मामले में भी अब 25 फरवरी तक आयोग के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस और पांच हजार रुपए का जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।



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