पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को अग्रिम जमानत नहीं

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया फेसबुक में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस जेपी गुप्ता की सिंगल बेंच ने कहा कि आरोप की प्रकृति, आरोपी के लापरवाह व्यवहार व चरित्र को देखते हुए प्रथम दृष्टया उसका अपराध में उसकी संलिप्तता स्थापित हो चुकी है। इस मत के साथ कोर्ट ने आरोपी की अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन के अनुसार भोपाल के क्राइम ब्रांच पुलिस थाना में शिकायत की गई। इसके अनुसार आरोपी खानुगांव, थाना कोहेफिजा भोपाल निवासी सादिक अली खान ने प्रधानमंत्री व आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की। इसके चलते देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। जांच के बाद पुलिस ने शिकायत को सही पाकर आरोपी सादिक के खिलाफ भादवि की धारा 505(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई। राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर प्रदीप द्विवेदी ने अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी।



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