जबलपुर में नगर निगम चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि जबलपुर नगर निगम चुनाव के लिए मतदाता सूची में गड़बड़ी जांच कराने के लिए दायर याचिका में उठे मुद्दों का निराकरण करे। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने निर्देश दिए कि तैयार की जा रही मतदाता सूची में गड़बड़ी के खिलाफ की गई शिकायत पर विचार हो।

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत का निराकरण करें
जबलपुर नगर निगम चुनाव से जुड़ी याचिका का पटाक्षेप

यह है मामला
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा, राकेश चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जबलपुर नगर निगम चुनाव के लिए दिसंबर 2020 में तैयार मतदाता सूची में बड़ी संख्या में गड़बडियां हैं। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि कई नामों को रिपीट किया गया है। मतदाता सूची में मृतकों और शहर छोड़ चुके लोगों के नाम भी शामिल हैं। लोकसभा और विधानसभा की तरह नगर निगम चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार नहीं की जा रही है। नए मतदाताओं को नगर निगम चुनाव में वोट डालने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। नए मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में वोट डालने का मौका दिया जाएगा। कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, लेकिन उसका निराकरण नहीं किया गया। इसलिए मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच कराई जाए। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि नगर निगम के चुनाव तीन माह के लिए टल गए है। 4 जनवरी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी किया जा रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश देकर याचिका का पटाक्षेप कर दिया।



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