
जबलपुर। जिला अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे रेप करने के आरोपी जबलपुर निवासी युवक को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 13 दिसंबर 2020 को आरोपी युवक सहित पांच युवकों ने पीडि़ता व उसकी छोटी बहन का अपहरण किया। उसे छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर बस स्टैंड ले गए। वहां एक अन्य आरोपी से मुलाकात हुई। उसने एक और आरोपी को बुलाया। इसके बाद उन्हें एक ईंट फैक्ट्री में भेजा, जहां मुख्य आरोपी ने पीडि़ता से रेप किया।
कोर्ट को अवगत कराया गया कि 26 दिसंबर 2020 को शाम सात बजे एक आरोपी आया और बोला कि पुलिस खोज में जुटी है। यदि बचना है, तो उसके साथ चलो। इसके बाद वह उन्हें चंगोरा भाटा रायपुर ले गया। रात में उसने भी पीडि़ता से दुष्कर्म किया। अगले दिन वह उसे बंजारे मंदिर ले गया। वह किसी से बाद कर रहा था, तभी मौका पाकर पीडि़ता भाग निकली। वह ईंट ठेकेदार के पास गई और वहां से पुलिस को सूचना दी। पीडि़ता की की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि उसने फोन पर 50 हजार रुपए में बेचे जाने के बारे में सुना था। पुलिस ने शिकायत पर धारा 376 सहित अन्य के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए आरोपी की ओर से अर्जी दायर की गई थी।
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