
जबलपुर. वृद्ध पिता को अकारण प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को आखिरकार सजा मिल ही गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दोनों को पिता की संपत्ति से बेदखल कर दिया है। हालांकि पिता को इंसाफ के लिए साल भर तक संघर्ष करना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक जबलपुर निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग महगू कुशराम, निवासी पोलीपाथर ने अपने पुत्र के खिलाफ शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि पुत्र, बहू के साथ मिलकर अपमानजनक व्यवहार व मारपीट करता है। बुजुर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति अपने नाम कराने दबाव बना रहा है। यह फरियाद लेकर वृद्ध पिता घायल अवस्था में आए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंचे। उन्हें इस हाल में देख कर प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार सक्सेना काफी दुखी भी हुए। फिर उनके पक्ष में अपना फैसला सुनाया।
बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शिकायत को गंभीरता से लेकर सीनियर सिटीजन अधिकरण में मामला दायर किया गया था। नि:शुल्क सहायता की प्रक्रिया में मामले की मॉनीटरिंग भी की गई। अधीनस्थ सीनियर सिटीजन अधिकरण, एसडीएम के समक्ष मामले की सुनवाई हुई, जहां से बुजुर्ग का दावा निरस्त कर दिया गया। बावजूद इसके बुजुर्ग ने हार नहीं मानी।
उक्त आदेश से व्यथित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर ने बुजुर्ग के लिए नि:शुल्क अपील तैयार कर अपीलीय सीनियर सिटीजन अधीकरण, जबलपुर दायर की। अपर कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए वृद्ध के हक में आदेश पारित किया। इस मामले की मॉनीटरिंग में प्राधिकरण के दीपक और रावेंद्र का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्राधिकरण के निर्णय के बाद वृद्ध महगू कुशराम ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रति भावुक होकर आभार ज्ञापित किया।
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