कोने-कोने से ढूंढ़कर निपटाए जाएंगे पुराने विवाद

 

जबलपुर। आयकर से जुड़े पुराने विवादों के निपटारा के लिए सरकार की विवाद से विश्वास योजना में डिक्लेरेशन फाइल करने की तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ा दी गई है। जबलपुर में प्रधान आयकर आयुक्त कार्यालय में इस योजना का लाभ लेने वाले करदाता एवं संस्थाओं के लिए सहायता केंद्र बनाया गया है। यह जानकारी प्रधान आयकर आयुक्त-1 अमरेंद्र कुमार ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि आयुक्तालय के अंतर्गत 500 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं 5 हजार के करीब प्रकरण हैं जो कि कमिश्नर (अपील), इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैं।
इन सभी का निपटारा इस योजना के तहत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना को 17 मार्च 2020 को लाया गया था। इसका मकसद लम्बित कर विवादों का समाधान करना है। इसके तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा। उन्हें ब्याज एवं जुर्माने की राशि से पूरी छूट मिलेगी।

प्रधान आयकर आयुक्त कुमार ने बताया कि इसका लाभ वे सभी करदाता उठा सकते हैं जिनकी अपील या मामले 31 जनवरी 2020 तक लंबित है। उनका कहना था कि यदि मामले किसी करदाता की लंबित अपील पर अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्णय पहले ही करदाता के पक्ष में आया है या विभाग ने मामले में अपील दाय की है तो ऐसी राशियों का 50 फीसदी देय होगा। लम्बित अपील टैक्स विवाद, पेनल्टी एवं ब्याज से जुड़ी हो सकती है। उन्होंने जानकारी दी कि करदाताओं की सहायता के लिए आयकर अधिकारी महेश शुक्ला को नोडल अधिकारी बनाया है। जो करदाता इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे आयकर कार्यालय में सहायता केंद्र में आकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस दौरान संयुक्त आयकर आयुक्त मुनमुन शर्मा, आयकर अधिकारी (मुख्यालय/प्रशासन) अनिल तिवारी एवं आयकर अधिकारी पी. जयकुमार उपस्थित थे।



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