
जबलपुर/ पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस जैसी जरूरी चीजों को लेकर महंगाई की मार झेल रहे प्रदेश वासियों बिजली बिल के नाम पर एक और महंगाई का झटका लगने वाला है।मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा कोरोना के चलते लंबित 2020-21 की नई टैरिफ याचिका को मंजूर कर लिया है। इस याचिका के मंजूर होने पर प्रदेश में बिजली की दरें 1.98 फीसदी महंगी हो गई हैं, जिसका सीधा असर आम घरेलू उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। नियम के मुताबिक, सिर्फ 30 यूनिट बिजली खपत तक ही इस बढ़ोतरी दर को लागू नहीं किया जाएगा। 31 यूनिट से नई दर प्रभावी होगी।
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मीटर किराये से मिलेगी राहत
नई टैरिफ दर को 26 दिसंबर से लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल, उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात ये है कि, उन्हें अब मीटर किराया नहीं देना होगा। पहले सिंगल फेस में 10 रुपए, थ्री-फेस में 25 रुपए और 10 किलोवाॅट से ऊपर भार के उपभोक्ताओं को 125 रुपए मीटर किराया हर महीने चुकाना पड़ता था।
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8 से 15 पैसे पर यूनिट मंहगी हुई बिजली
जानकारी के अनुसार बिजली की दरों में बढ़ोतरी का असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। प्रति यूनिट आठ पैसे से 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, फिक्स चार्ज में भी एक से दो रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यदि आप 50 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं, तो पांच रुपए अतिरिक्त देना होगा। इसी तरह 100 यूनिट पर 12 रुपए, 150 यूनिट पर 22.50 रुपए का असर पड़ेगा।
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महंगाई का गणित
0 से 30 यूनिट - 3.25 रुपए प्रति यूनिट - 45 रुपए फिक्स चार्ज (कोई बढ़ोतरी नहीं )
0-50 यूनिट तक - 4.13 रुपए - शहरी फिक्स चार्ज 61 रुपए - ग्रामीण फिक्स चार्ज 46 रुपए
ये बढ़ा - 8 पैसे प्रति यूनिट और एक रुपए फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी हुई
51 से 150 यूनिट तक - 5.05 रुपए प्रति यूनिट - शहरी फिक्स चार्ज 102 रुपए - ग्रामीण फिक्स चार्ज 82 रुपए
ये बढ़ा - 10 पैसे प्रति यूनिट और दो रुपए फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी
151 से 300 यूनिट तक- 6.45 रुपए प्रति यूनिट-शहरी फिक्स चार्ज 23 रुपए प्रति 100 वाट-ग्रामीण फिक्स चार्ज 20 रुपए प्रति 100 वाट
ये बढ़ा - 15 पैसे प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी नहीं।
300 यूनिट से अधिक-6.65-शहरी फिक्स चार्ज 25 रुपए प्रति 100 वाट - ग्रामीण फिक्स चार्ज 23 रुपए प्रति 100 वाट
ये बढ़ा - 15 पैसे प्रति यूनिट। फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी नहीं।
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यथावत रहेंगी ये दरें
-100 वाट भार क्षमता वाले कनेक्शनधारी, जो 30 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं।
-उद्योग, रेलवे, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, शादी-विवाह के अस्थाई कनेक्शन
-उपभोक्ताओं को मीटर का किराया नहीं देना होगा।
-छूट और प्रोत्साहन भी लागू रहेगी
-प्रीपेड मीटरिंग, अग्रिम बिल भुगतान, ऑनलाइन भुगतान पर दी जा रही छूट जारी रहेगी।
-लोड फैक्टर व पावर फैक्टर के लिए दी जा रही छूट जारी रहेगी
-नए और वर्तमान बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं, केप्टिव पावर प्लांट, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और रेलवे को दी जा रही छूट जारी रहेगी।
-कृषि उपभोक्ता की बिजली 7 प्रतिशत महंगी
-10 एचपी विद्युत भार तक 750 रुपए प्रति एचपी प्रतिवर्ष और इससे अधिक विद्युत भार पर 1500 रुपए प्रति एचपी की दर से बिल देना होगा। पहले किसानों को 10 एचपी तक -700 रुपए प्रति एचपी की दर से भुगतान करना पड़ता था। सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक किसानों की बिजली बिल में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
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बिजली कंपनियों ने लगाई थी याचिका
बिजली कंपनियों ने 40,016 करोड़ रुपए की जरूरत बताते हुए याचिका लगाई थी। मौजूदा दर पर बिजली दरों से वसूली पर 2169 रुपए का राजस्व अंतर आ रहा था। इसकी भरपाई के लिए कंपनियों ने दरों में 5.73 प्रतिशत की बढ़ोतरी की याचिका लगाई थी। पर नियामक आयोग ने इसकी तुलना में कुल राजस्व आवश्यकता 37 हजार 673 करोड़ रुपए माना है। इसकी भरपाई के लिए 730 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा था, जिसे 1.98 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हासिल कर लिया जाएगा।
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