
जबलपुर। कलेक्टर जबलपुर द्वारा रात 8 बजे दुकानें बंद करने और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस शहर के हर चौक चौराहों पर सतर्क व अलर्ट नजर आई। एक ओर जहां पुलिस ने बिना मास्क व हेलमेट न पहनने वालों के चालान काटे वहीं, दुकानदारों को समय का ध्यान भी दिलाया। ग्राहकी शाम 7:30 बजे के आसपास ही सिमटने लगी थी, फिर भी पुलिस सायरन बजाती हुई मार्केट में दुकानदारों को समय का ध्यान दिलाती नजर आई।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में नई गाइडलाइन लागू हो गई है। इसमें शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित की गई है। एक समय में एक स्थान पर केवल 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी 48 घंटे में एसडीएम या तहसीलदार के पास जमा करनी होगी। नगर निगम सीमा में बाजार एवं दुकानें रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। यह रात्रिकालीन कफ्र्यू की तरह होगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने इस सम्बंध में मंगलवार को धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं। शादियों के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। इसमें 200 से अधिक लोग शामिल होते हैं, तो जिम्मेदारी आयोजनकर्ता, केटरर्स और आयोजन स्थल के स्वामी की होगी। इसी तरह बारात में अधिकतम 50 लोग शामिल होंगे, बारात भी आयोजन स्थल से करीब 50 मीटर की दूरी से शुरू होगी। इसी तरह जुलूस, चल समारोह एवं रैली आगे भी प्रतिबंधित रहेंगी।
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