
जबलपुर. सात महीने से बंद मल्टीप्लेक्स शुक्रवार से खुल तो रहे हैं, पर अब भी बच्चे व बुजुर्ग मायूस हैं। यही नहीं वो युवा परिवार भी मायूस हैं क्योंकि नए नियम के तहत 10 साल तक के बच्चों को लेकर मल्टीप्लेक्स में नहीं जा सकते। ऐसे ही 65 साल से ऊपर के लोगों पर भी प्रतिबंध है। ऐसे में अब एकाकी परिवार वाले भी मल्टीप्लेक्स का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। ऐसा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किया गया है।
मल्टीप्लेक्स के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जो भी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर चालू होंगे उनमें सीटों की आक्यूपेंसी 50 फीसदी रहेगी। सामने जो सीट रहेगी उसको खाली रखा जाएगा। हालांकि अभी केवल मल्टीप्लेक्स ही खोले जा रहे हैं। सिंगल स्क्रीन दो सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जल्द ही उनके लिए भी नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर उन्हें भी खोल दिया जाएगा।
बुधवार को अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने सिनेमाघर संचालकों की एक बैठक ली जिसमें उन्होंने गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो गाइड लाइन है उसका पालन हर हाल में होना चाहिए।
मल्टीप्लेक्स के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
-मल्टीप्लेक्स में पैकेज फूड ही ले जा सकते हैं
-घर से खुला खाना लाने की इजाजत नहीं
-टिकट की कीमत में कोई कमी नहीं
-मोबाइल मैसेज ही टिकट
-अकाउंट से पैसा कटने पर क्यूआरकोड दिखाना होगा
-ऑक्सीजन और तापमान सामान्य होने पर प्रवेश
-निर्धारित मार्किंग वाली सीट पर बैठने मिलेगा
-कोल्ड ड्रिंक्स की जगह कैन अलाउड होगी
-सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरे समय करना होगा
-डिस्टेंसिंग तोड़ी तो खतरा
निर्धारित दूरी, लगातार हाथों को सेनिटाइज करना और चेहरे पर मास्क लगा कर ही फिल्म का लुत्फ उठाया जा सकेगा। तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन कोरोना काल में सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।
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