नाबालिग से दुराचार के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

जबलपुर. नाबालिग को बहला कर घर से दूर ले जाने के बाद दुष्कर्म के मामले में आरोपी की जमानत याचिका को विशेष न्यायाधीश संगीता यादव की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

न्याधीश संगीता यादव की अदालत में पेश जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृति लता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 22 सितंबर को हनुमानताल थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि 17 सितंबर, 2020 को आरोपी ने पीड़ित को फोन कर दूसरे दिन सिंधी कैंप आने कहा। पीड़ित उसका इरादा न भांप पाने के कारण मिलने चली गई। वहां साहिबा मौजूद थी, जो नाबालिग को जानती थीं। आरोपी दोनों को भेड़ाघाट घुमाने ले गया। इसके बाद अपने दोस्त सलीम के घर ले गया। अगले दिन आरोपी और साहिबा ने अहमदनगर मस्जिद के पास एक कमरा किराए पर लिया। वहां पीड़ित को भी साथ रख लिया गया। इसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। ऐसे में मामला संगीन अपराध है, लिहाजा जमानत अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://bit.ly/34vvntI
#jabalpur

Post a Comment

0 Comments