
अगले माह बिल जमा नहीं होने पर लगेगी पेनल्टी
एक माह के लिए माफ किया गया है बकाया बिजली बिल
जबलपुर . बिजली कंपनी ने सितंबर में पिछला बकाया न लिए जाने के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन यदि उपभोक्ता अक्टूबर में बकाया राशि जमा नहीं करते, तो उन्हें पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी। इससे उपभोक्ताओं पर अधिक बिल का बोझ पड़ेगा। हालांकि अब तक इस दिशा में बिजली कंपनी ने कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की है, जिस कारण अफसर भी असमंजस में हैं।
एक लाख 97 हजार उपभोक्ता
सिटी सर्किल में दो लाख अस्सी हजार से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं, उनमें से एक लाख सनतानवे हजार ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें केवल इस माह का बिजली बिल जारी किया गया है। बिजली बिल में पुरानी बकाया राशि हटा दी गई है। जिस कारण इस माह ऐसे उपभोक्ताओं को केवल इस माह की खपत के अनुसार ही बिल जारी किया जा रहा है।
48 प्रतिशत ने नहीं जमा कराया बिल
जानकारी के अनुसार पिछले माह सिटी सर्किल में केवल 52 प्रतिशत उपभेाक्ताओं ने ही बिजली बिल जमा कराए। जबकि 48 प्रतिशत ने बिल जमा नहीं किए। इन 48 प्रतिशत उपभोक्ताओं में हितग्राहियों की संख्या अधिक है।
जानकारों की माने तो यदि इस माह का पूरा का पूरा बिजली बिल हितग्राहियों द्वारा जमा कराया जाता है, तो आने वाले बिलों में उन्हें सरचार्ज या पेनाल्टी से कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जो उपभोक्ता इस माह का भी बिल जमा नहीं करते, तो उन्हें पुराने बकाया राशि के साथ इस माह की बकाया राशि का भी बिल अगले माह जारी किया जाएगा।
वर्जन
हितग्राहियों को जारी होने वाले बिल में इस माह बकाया और सरचार्ज नही जोड़ा जाएगा। इसके बाद शासन से जो आदेश मिलेंगे, उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
आइके त्रिपाठी, अधीक्षण अभियंता, सिटी सर्किल
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