
देशभर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को ट्यूशन फीस के भुगतान के लिए समय में छूट मिलने की अपील करती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस संबंध में बीसीआई (BCI) और यूजीसी ( UGC) की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की तीन जजों वाली बेंच ने इस मामले को सुनने से मना कर दिया है।
लॉ स्टूडेंट ने दायर की थी याचिका
लॉ फोर्थ ईयर के स्टूडेंट रमी राणा ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया था कि मौजूदा हालातों में स्टूडेंट्स पर एक समय में पूरी फीस जमा करने का दबाव न बनाए जाएं। उन्हें इसके लिए कुछ समय की मोहलत दी जाए। मामले में छात्र का पक्ष रख रहे वकील ने कहा था कि स्टूडेंट्स सिर्फ फीस जमा करने में कुछ समय मांग रहे हैं, फीस में छूट नहीं। जस्टिस भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस तरह के मामलों को खारिज कर दिया था। वहीं, पीठ ने कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों, राज्यों की अलग-अलग शर्तें और जरूरत हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को यह मामला हाईकोर्ट में उठाना चाहिए।
21 सितंबर से आंशिक तौर खुलेंगे स्कूल
देश में कोरोना के दस्तक देते ही मार्च से ही सभी स्कूल-कॉलेज समेत शिक्षण संस्थान बंद है। वहीं, सरकार की तरफ से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन में यह माना जा रहा था कि स्कूल- कॉलेज खुल सकते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे प्रकोप की वजह से फिलहाल यह मुश्किल हो रहा है। हालांकि, सरकार ने 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए आंशिक तौर स्कूल खोलने पर अनुमति दे दी है। स्कूल जाने के लिए स्टूडेंट्स को पैरेंट्स की परमिशन जरूरी होगी।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://bit.ly/3kqojVn
#jabalpur
0 Comments