
केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कई ट्वीट कर स्कूल व उच्च शिक्षण संस्थाओं में 21 सितंबर से शुरू हो रही आंशिक पढ़ाई को लेकर एसओपी की जानकारी दी। इनमें छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए व्यक्तिगत एसओपी से लेकर कक्षाओं, प्रयोगशालाओं व कार्यशालाओं, कॉमन एरिया और वाहनों के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। ये इस प्रकार हैं-
कक्षाओं के अंदर
- मेज-कुर्सी के बीच 6 फुट की दूरी
- कक्षा की सभी गतिविधियां अलग-अलग पालियों में करनी होंगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
- पढ़ाई और मूल्यांकन को नियमित और ऑनलाइन कक्षाओं में बांटना होगा।
- शिक्षकों को सुनिश्चित करना होगा कि टीचिंग स्टाफ और छात्र, दोनों ही मास्क जरूर पहने रहे।
- छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटरबॉटल, लैपटॉप आदि कुछ भी एक दूसरे को लेने-देने की इजाजत नहीं होगी।
कार्यशालाओं व प्रयोगशालाओं के लिए
- उपकरणों को प्रयोग से पहले सैनिटाइज करना होगा।
- सुनिश्चित करना होगा कि प्रयोगशाला/ कार्यशाला में मौजूद हर व्यक्ति के लिए 4 वर्ग मीटर की जगह उपलब्ध हो।
- सभी को उपकरणों के इस्तेमाल करने से पहले और उसके बाद अपने हाथों को सैनेटाइज करना होगा।
अन्य: वाहन, कॉमन एरिया, जमा नहीं हो पाए छात्र
- 6 फुट की दूरी जरूरी, कॉमन एरिया में मास्क अनिवार्य।
- यथासंभव कैंटीन बंद रहेंगी।
- किसी तरह की लेन-देन के लिए ई वॉलेट की सुविधा
- स्कूल बस व अन्य वाहनों में भी उचित दूरी, सैनेटाइजेशन जरूरी।
- टॉयलेट में साबुन व सभी कॉमन एरियाज में सैनेटाइजर की व्यवस्था, रोजाना फर्श साफ करना जरूरी।
- सभी सतहों पर नियमित सैनेटाइजेशन जैसे दरवाजों के नॉब, टोटिंया, मेज, कुर्सी आदि।
- मानसिक स्वास्थ्य को लेकर छात्रों की नियमित काउंसलिंग।
- इस्तेमाल किए हुए मास्क को बंद डस्टबिन्स में फेंकना होगा। इन्हें तीन दिन में डिस्पोज करना होगा।
- यदि कोई बीमार हो जो उसे प्रोटोकॉल के तहत संस्थान नहीं आने दिया जाएगा।
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