सुप्रीम कोर्ट ने गल्फ कंट्री में परीक्षा केंद्र बनाने से किया इंकार, सरकार से स्टूडेंट्स को "वंदे भारत मिशन" उड़ानों से आने की अनुमति देने को कहा

नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिए मिडिल ईस्ट के देशों में परीक्षा केंद्र की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरना कोर्ट ने खाड़ी देशों (गल्फ कंट्री) में एग्जाम सेंटर बनाने के निर्देश को पारित करने से इंकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने सरकार से "वंदे भारत मिशन" उड़ानों के जरिए स्टडूटेंस् को आने के लिए अनुमति देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे पैरेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

मिडिल ईस्ट के पैरेंट्स ने की अपील

दायर याचिका में अभिभावकों ने सरकार से मांग की थी कि परीक्षा का आयोजन उन्हीं ही के देशों में कराया जाए या फिर स्थगित कर दिया जाए। याचिका में उन्होंने यह भी बताया कि था परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों में सीटें हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली।

15 लाख से ज्यादा छात्रों ने किया आवेदन

इस साल नीट के लिए 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के लिए होने वाले नीट यूजी का आयोजन इस बार कोरोना की वजह से 13 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले यह परीक्षा मई और फिर जुलाई में आयोजित होनी थी। लेकिन, कोरोना के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। हालांकि, अभी भी इसे स्थगित करने की स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार मांग की दा रही है।



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NEET- UG 2020| Supreme Court declined to pass a direction to Centre to hold examination centres in Gulf countries, asks government to allow students to come by flights "Vande Bharat Mission"


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