विदेशों छात्रों की मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विदेशों में परीक्षा केंद्र बनान संभव नहीं

नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET- UG) 2020 के लिए विदेश में परीक्षा केंद्र बनाने का मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सुप्रीम कोर्ट को विदेश में एग्जाम सेंटर बनाना संभव नहीं, क्योंकि एग्जाम पेपर बुक फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। एजेंसी ने एक हलफनामे में कहा कि विदेशों में परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है, क्योंकि परीक्षा के दौरान एकरूपता बनाए रखने के लिए NEET UG का आयोजन एक ही दिन, एक ही समय में एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा।

MCI से ली सलाह

वहीं, विदेशों में छात्रों की परीक्षा केंद्रों की मांग पर NTA ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) से भी सलाह ली। इस पर, MCI ने साफ किया कि चूंकि परीक्षा सभी उम्मीदवारों को दिए गए पेपर बुक फॉर्मेट में आयोजित होने वाली बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा में एकरूपता बनाए रखने के लिए परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित नहीं की जानी चाहिए। यह परीक्षा 13 सितंबर, 2020 को आयोजित की जानी है।

विदेशी छात्रों ने दायर की याचिका

दरअसल, परीक्षा के विरोध में गल्फ देशों में रह रहे कैंडिडेट्स के पैरेंट्स ने उनके शहर में परीक्षा केंद्र बनाने या परीक्षा स्थगित करने को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दोहा, कतर, ओमान और यूएई में रहने वाले करीब 4,000 NEET उम्मीदवारों के पैरेंट्स ने शीर्ष अदालत में केरल उच्च न्यायालय के 30 जून के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।



Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
NEET UG 2020| On the demand of students in abroad, the National Testing Agency said in Supreme Court, it is not possible to make examination centers abroad


from Dainik Bhaskar https://bit.ly/31R56ob
#jabalpur

Post a Comment

0 Comments