
जबलपुर. नगर निगम के पूर्व भवन अधिकारी सहित 7 लोगों के विरुद्ध लोकायुक्त न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इन सब पर अधारताल भूखंड से संबंधित मामले में यह आरोप पत्र दाखिल हुआ है। मामला अधारताल स्थित बेशकीमती जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का है।
मामला अधारताल के भूखंड से जुड़ा है। इसमें आरोपी मोहम्मद इस्माइल, जावेद व शप्पू पर आरोप है कि उन्होंने नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से शिकायतकर्ता एमएल जायसवाल का हित बाधित करते हुए लाभ अर्जित किया। इसकी शिकायत लोकायुक्त में की गई है। आरोप है कि इन सब ने मिल कर शिकायतकर्ता की 45 सौ वर्ग फीट जमीन हड़प ली। इतना ही नहीं बगैर इजाजत निर्माण भी कर लिया।
इस प्रकरण में नगर निगम, जबलपुर के तत्कालीन अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग का मामला सामने आया था जिसे लेकर काफी हंगामा मचा था। लोकायुक्त की ओर से एकबारगी खात्मा तक प्रस्तुत कर दिया गया था। लोकायुक्त कोर्ट ने उसे मंजूर न करते हुए नए सिरे से जांच के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
उसी के तहत अब लोकायुक्त संगठन, विशेष स्थापना पुलिस, जबलपुर ने नगर निगम के तत्कालीन भवन अधिकारी राजवीर नयन, उपयंत्री जीएस चंदेल व राजललित गुमास्ता, समयपाल केदार मिश्रा के अलावा बाहरी व्यक्ति मोहम्मद इस्माइल, जावेद व शप्पू के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भादंवि की धाराओं के तहत आरोप पत्र पेश किया गया है।
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