
जबलपुर। जिले में 58 घंटे के लॉक डाउन में पान दुकान खोलने वाले एक युवक ने पुलिस की पिटाई से व्यथित होकर जहर खा लिया। उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया। प्रकरण सामने आते ही हडक़म्प मच गया। मौके पर एसडीओपी पाटन सहित आसपास के थाना प्रभारियों को भेजा गया। पुलिस पर आरोप है कि जुर्माना वसूलने के बाद उसे थाने में ले जाकर मारपीट की गई।
जानकारी के अनुसार शहपुरा कस्बे में मुकेश सैनी की पान दुकान लगाता है। रविवार को भी वह लॉकडाउन में पान की दुकान खोलकर बैठा था। इसकी सूचना पर पुलिस उसे थाने ले गई। वहां जुर्माना वसूलने के बाद आरोप है कि आरक्षक दिनेश विश्वकर्मा ने प्रभारी टीआई आरती मंडलोई, धर्मेन्द्र सिंह की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट कर दी। पिटाई से व्यथित होकर मुकेश घर पहुंचा और जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। हालत बिगडऩे पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई और उसे मेडिकल पहुंचाया। भाई बल्लू सैनी ने बताया कि पुलिस ने जुर्माना वसूलने की बजाय मारपीट की। दोषी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीओपी पाटन देवी सिंह ने बताया कि मुकेश सैनी ने दुकान खोला था। उसके खिलाफ धारा 188 और 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। मारपीट की बात की पुष्टि नहीं हुई है।

जीसीएफ कर्मी का चालान, हंगामा
अधारताल में पुलिस की चैकिंग में सीजीएफ कर्मी का चालान और दुव्र्यवहार और मारपीट को लेकर हंगामा मच गया। जीसीएफ फैक्ट्री में पदस्थ कम्प्यूटर ऑपरेटर हाथीताल निवासी दीप गुप्ता को पुलिस ने रविवार को अधारताल तिराहे पर रोका और चालान काटने लगे। दीप गुप्ता ने जीएम द्वारा अधिकृत प्रवेश पत्र दिखाया फिर भी पुलिस वाले भडक़ गए और मारपीट कर दी। ऑपरेटर ने इसकी सूचना फैक्ट्री में पदस्थ स्टॉफ को दी। मामला अधिकारियों तक पहुंचा। तब चैकिंग करने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा माफी मांगी और मामला रफा-दफा हुआ। दीप गुप्ता ने बताया कि शनिवार को भी उसका चालान काटा गया था। जबकि उसने फैक्ट्री का परिचय पत्र दिखाया था।
खुली जीप में बिना मास्क के घूम रहे थे
ओमती पुलिस ने शनिवार की रात सवा एक बजे गश्त के दौरान तैयब अली पेट्रोल पम्प के पास डॉ बटालिया के समाने खुली जीप एमपी 20 सीई 5233 में बिना मास्क लगाए घूम रहे युवकों को रोका। पुलिस के अनुसार जीप में जावेद, दिलशाद अंसारी, आदिल खान, मोहसिन अंसारी बिना मास्क के बैठे थे। वे अनावश्यक रूप से रात में खुली जीप में घूम रहे थे। जीप को दिलशाद अंसारी चला रहा था। जीप जब्त करते हुए सभी के खिलाफ धारा 188, 269, 271 भादवि, 54 आपदा प्रबंधन अधिनियम और 3 महामारी अधिनियम का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

58 घंटों के विराम में 4783 ने किया उल्लंघन
कोरोना संक्रमण का चेन रोकने 58 घंटे के किए गए विराम के दौरान पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 33 चैकिंग प्वाइंट बनाकर 4783 लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान समन शुल्क के तौर पर 4.85 लाख रुपए वसूल किए गए। अब तक लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 2194 प्रकरण में 3107 लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270, भादवि और आपदा प्रबंधन एक्ट व महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों पर अ तक 65 हजार 506 लोगों से पुलिस ने 66.59 लाख रुपए का जुर्माना वसूला चुकी है।
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