
जबलपुर.
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण जबलपुर नगर निगम की सीमा में दो रात और एक दिन 34 घंटे का टोटल लॉक डाउन रहेगा। लॉक डाउन शनिवार 18 जुलाई की शाम 7 बजे से शुरू होगा। जो कि सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सब्जी-फल की दुकानें, जनरल स्टोर्स और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। निजी वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित शादियों में वर एवं वधु के परिवार से 10-10 लोग शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण इलाका बंद से प्रभावित नहीं होगा।
कलेक्टर एवं एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने इस सम्बंध में शुक्रवार शाम को आदेश जारी किए।
आदेश के अनुसार शनिवार शाम 7 बजे से 20 मई को सुबह पांच बजे तक अनलॉक-2 के तहत दी गई छूट में विराम दिया गया है। इस दौरान अतिआवश्यक वस्तुओं दूध, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि खुली रहेंगी। जरूरी सेवाओं की होम डिलेवरी भी हो सकेगी।
-नहीं चलेंगे निजी वाहन
बंद के दौरान निजी दोपहिया और चार पहिया वाहनों का संचालन नहीं होगा। अति आवश्यक सेवा वाले विभागों नगर निगम, पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विद्युत, दूरसंचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन और पेयजल सहित ड्यूटी के उद्देश्य से जाने वाले शासकीय कर्मचारियों के वाहनों को छूट मिलेगी। कर्मचारियों को आईकार्ड रखना होगा। रेल यात्रा वाले यात्रियों और उन्हें लाने-ले जाने वाले वाहनों को भी छूट मिलेगी। आदेश के उल्लंघन पर व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।
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