
जबलपुर। सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद नियमों को ताक पर रखकर होटल में बिना अनुमति रिसेप्शन देने और 300 से अधिक मेहमानों को बुलाने के मामले में मदनमहल पुलिस ने नगर निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के खिलाफ धारा 188 भादवि का प्रकरण दर्ज किया। होटल संचालक संजय उर्फ नीटू भाटिया को आरोपी बनाया गया है। शादी पार्टी और होटल कनेक्शन से अब तक 23 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद तहसीलदार गोरखपुर की ओर से पटवारी अखिलेश ठाकुर ने एफआईआर दर्ज कराई।
निगम अधिकारी और होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर
पार्टी कराने की नहीं ली थी अनुमति, बढ़ सकते हैं पॉजिटिव

हल्का नम्बर नौ के पटवारी अखिलेश ठाकुर ने तहसीलदार की ओर से शिकायत में बताया कि 30 को नगर निगम में अपर आयुक्त आरोपी राकेश अयाची और होटल मालिक नीटू भाटिया की ओर से होटल में आयोजन की कोई अनुमति नहीं ली थी। वहीं जिला दंडाधिकारी के आदेश के बावजूद 50 से अधिक की भीड़ जुटाई गई। इस लापरवाही के चलते 23 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें संक्रमित नए-नए क्षेत्रों में निकल रहे हैं।
शासन के निर्देश पर टूटी जिला प्रशासन की नींद
बताते हैं कि इस कोरोना विस्फोट की जानकारी शासन स्तर तक पहुंच गई थी। वहां से जिला प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश हुआ। तब जाकर तहसीलदार हरकत में आए। जबकि पिछले आठ जुलाई से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इस हाईप्रोफाइल शादी व रिसेप्शन में कई विधायक, जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए थे।
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